धार। न्यायाधीश हरिशरण यादव द्वारा विशेष सत्र प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सद्दाम पिता मेहमुद निवासी आवलीपुरा तेहसील गंधवानी के आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने घटना दिनांक 02-02-2015 को पीडिता युवती को जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाया व एक कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है।
Share To:

Post A Comment:

0 comments so far,add yours