मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना" के संबंध में बैंकर्स को कलेक्टर ने दिए आवश्यक निर्देश
ऋण माफी योजना में तीन रंग के होंगे आवेदन पत्र।
संजय त्यागी।
सीहोर । कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में फसल ऋण माफी योजना के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अरुण विश्वकर्मा, अग्रणी बैंक प्रबंधक पेंढारकर, उप संचालक कृषि अवनीश चतुर्वेदी सहित अन्य बैंक प्रबंधक उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने बताया कि 15 जनवरी से आधार सीडिंग का कार्य सभी बैंक प्रबंधक करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि आधार सीडिंग का कार्य प्रतिदिन अभिप्रमाणन कराना शुरू करें एवं रिकार्ड में दर्ज करना भी सुनिश्चित करें। आधार सीडिंग की प्रक्रिया निरंतर जारी रखते हुए डाटा एन्ट्री का परीक्षण एवं सत्यापन भी सुनिश्चित करें यदि कोई कमी है तो तुरंत सुधार करें। आधार कार्ड का बैंकों में सिर्फ प्रथम स्तर सत्यापन ही किया जाना है, बायोमेट्रिक सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि शाखा में आने वाले कृषकों की यदि कोई समस्या है तो उसको नोट करें जिससे कि उसका निराकरण किया जा सके। 15 जनवरी से किसानों से ऋण माफी के लिए आवेदन लिए जायेंगे। इस संबंध में सभी कृषकों को जानकारी देना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि जिला एवं पंचायत स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति आवेदन प्राप्त करने के लिए की जायेगी। आवेदन लेने के पश्चात वह पावती देना भी सुनिश्चित करेंगे। 26 जनवरी को पंचायत स्तर पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर आवेदक कृषकों की सूची का वाचन किया जायेगा। ऋणी कृषक 5 फरवरी तक फार्म भरकर संबंधित ग्राम पंचायत में जमा कर सकते हैं।
कलेक्टर ने सभी का जानकारी दी कि मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के लिये शासन द्वारा हरी एवं सफेद सूची जारी की जाएगी। 15 जनवरी के पहले जिन किसानों के ऋण खाते में आधार नंबर जुड़ चुका होगा उनका नाम हरी सूची में आएगा। जिन किसानों का आधार नंबर ऋण खाते में नहीं जुड़ा होगा उनका नामसफेद सूची में आएगा। शासन से जारी नियमानुसार ऋणी कृषकों को पात्रतानुसार हरे, सफेद और गुलाबी रंग के आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। सूची प्रकाशन के बाद आधार सीडेड सूची (हरी सूची) के किसानों को हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर-आधार सीडेड सूची (सफेद सूची) के किसानों का सफेद रंग के आवेदन पत्र जमा करने होंगे। हरी अथवा सफेद सूची में दर्शित जानकारी पर आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करने का अधिकार किसान को दिया गया है। इसके लिये किसान को गुलाबी आवेदन करना होगा।
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