संजय त्यागी।
सीहोर-  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  तरुण कुमार पिथोड़े ने आचार संहिता के मद्देनजर  जिले के दशहरा पर्व के आयोजकों के लिए व्यापक रूप से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं |उन्होंने अपने निर्देशों मे आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक या आपत्तिजनक गतिविधि‍या, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करने, राजनैतिक प्रचार प्रसार के लिए संपत्ति विरूपण के प्रावधानों के पालन करने के निर्देश दिए हैं |
             कलेक्टर ने  चुनाव आयोग के 14 October 2012 के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं |उन्होने आयोजकॊ से कहा है कि आयोजन स्थलों पर राजनैतिक दल, संभावित प्रत्याशी, पदाधिकारी या अन्य कोई भी राजनैतिक कार्यकर्ता, प्रमुख या विशिष्ट अतिथि नहीं बनाए जा सकेंगे। अर्थात वे मंच पर नहीं जा सकेंगे।  राजनैतिक दलों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री ना ही वितरीत की जाएगी ना ही आयोजन स्थलों का उपयोग उक्त कार्यो के लिए किया जा सकेगा |
          कलेक्टर ने आयोजकॊ को उपरोक्त सभी शर्तो का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं |उन्होने इन शर्तों के उल्लंघन पर सक्षम अधिकारियो को तत्काल कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिए हैं |
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