सीहोर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत हिन्दु रक्षक युवा समिति के विरुद्ध एफआईआर करवाई गई है। हिन्दु रक्षक युवा समिति ने कलेक्ट्रेट एवं जेल की दीवार पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना पोस्टर चिपका दिये थे। वर्तमान में निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है इसलिये यह मामला मप्र संपत्ति विरुपण अधिनियम 1994 के तहत दर्ज किया गया है।
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